सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को आरजी कॉलेज डॉक्टर मामले में नई स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का दिया निर्देश

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नई दिल्ली। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के संबंध में स्वत: संज्ञान याचिका की सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद, न्यायालय ने सोमवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो ( सीबीआई ) को अगले सप्ताह तक एक नई स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने आज अदालत को सूचित किया कि पश्चिम बंगाल सरकार ने एक स्थिति रिपोर्ट दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि जब डॉक्टर काम नहीं कर रहे थे तब 23 लोगों की मौत हो गई थी। इस बीच अदालत को बताया गया कि सीबीआई ने स्थिति रिपोर्ट दायर की है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने आरजी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के आवास और अस्पताल के बीच की दूरी के बारे में पूछताछ की। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दिया कि यह लगभग 15-20 मिनट की दूरी पर है। सुप्रीम कोर्ट ने अप्राकृतिक मौत की रिपोर्ट के पंजीकरण के समय पर स्पष्टीकरण मांगा। सिब्बल ने बताया कि मृत्यु प्रमाण पत्र दोपहर 1:47 बजे जारी किया गया था अदालत ने तलाशी और जब्ती के समय के बारे में भी पूछा, सिब्बल ने बताया कि यह रात 8:30 बजे से 10:45 बजे तक हुआ। अदालत ने पूछा कि क्या घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज सीबीआई को सौंपी गई थी । मेहता ने पुष्टि की कि कुल 27 मिनट की चार क्लिप उपलब्ध कराई गई थीं। सीबीआई ने आगे के विश्लेषण के लिए नमूने एम्स और अन्य केंद्रीय फोरेंसिक प्रयोगशालाओं को भेजने का फैसला किया है।

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