सुप्रीम कोर्ट ने रेमो डिसूजा की याचिका पर यूपी सरकार से मांगा जवाब

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कोरियोग्राफर से निर्देशक बने रेमो डिसूजा की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा, जिसमें उनके खिलाफ दर्ज 2016 के धोखाधड़ी के मामले को रद्द करने की मांग की गई है। हालांकि, शीर्ष अदालत ने डिसूजा को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया और उनके खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने रेमो डिसूजा की याचिका पर यूपी सरकार को नोटिस जारी किया और मामले की अगलीसुनवाई के लिए अगले सप्ताह की तारीख तय की। शीर्ष अदालत रेमो डिसूजा की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें उनके खिलाफ 2016 में दर्ज धोखाधड़ी के मामले को रद्द करने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था। रेमो डिसूजा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 (धोखाधड़ी), 406 (आपराधिक विश्वासघात) और 386 (किसी व्यक्ति को मौत या गंभीर चोट के डर से जबरन वसूली) के तहत एक शिकायत दर्ज की गई थी।

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