सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति प्रसादम विवाद पर स्वतंत्र एसआईटी द्वारा जांच के दिए आदेश

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पिछली वाईएसआरसीपी सरकार के दौरान आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में प्रसाद के रूप में वितरित किए जाने वाले लड्डू में मिलावटी घी के इस्तेमाल के आरोपों की जांच के लिए एक नए स्वतंत्र विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के दो अधिकारियों, आंध्र प्रदेश पुलिस के दो अधिकारियों और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के एक वरिष्ठ अधिकारी की एक स्वतंत्र पांच सदस्यीय एसआईटी गठित करने का आदेश दिया। सीबीआई निदेशक एसआईटी जांच की निगरानी करेंगे। शीर्ष अदालत तिरुमाला तिरुपति मंदिर में प्रसाद के रूप में परोसे जाने वाले लड्डू बनाने में पशु वसा के इस्तेमाल के आरोपों की अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह नहीं चाहता कि यह राजनीतिक ड्रामा बने। यदि कोई स्वतंत्र निकाय होगा, तो विश्वास पैदा होगा। याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश होते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सर्वोच्च न्यायालय से इस मामले की जांच के लिए एक स्वतंत्र एसआईटी गठित करने का आग्रह किया।

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