नई दिल्ली। जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में फंसे पूर्व रेल मंत्री और बिहार के पूर्व मुख्य्मंत्री लालू यादव के परिवार के सदस्यों को दिल्ली को कोर्ट ने बड़ी राहत प्रदान की है।दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव की पत्नी और बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी, उनकी बेटियों मीसा भारती और हेमा यादव को अंतरिम जमानत दे दी है। अदालत ने तीनों को एक-एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी है। कोर्ट ने इस मामले की अगली तारीख 28 फरवरी तय की है। अदालत ने इस मामले में आरोपियो की नियमित जमानत के लिए ईडी से जवाब मांगा है।आज सुनवाई के दौरान पूर्व सीएम राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती राउज एवेन्यू कोर्ट में मौजूद रहे। इस दौरान मीसा भारती व्हील चेयर से कोर्ट पहुंची थीं। लालू प्रसाद और उनके परिवार पर आरोप है कि रेलवे में चतुर्थ श्रेणी में नौकरी देने के एवज में उन्होंने बिहार में कई लोगों की जमीन औने-पौने दामों में खरीद ली। करीब दर्जन भर लोगों से जमीन लेकर उन्हें रेलवे में बगैर विज्ञापन प्रकाशित कराए नौकरियां दी गईं। मामला प्रकाश में आने के बाद सीबीआइ ने पहले इसकी जांच प्रारंभ की थी। सीबीआइ की प्राथमिकी और उसके मिले साक्ष्यों को आधार बनाकर बाद में प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी जांच प्रारंभ की और कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया है। जिस पर शुक्रवार को सुनवाई होनी है।