नई दिल्ली। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया है। मनीष सिसोदिया के बाद अब संजय सिंह को भी जमानत नहीं मिली। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने संजय सिंह की गिरफ्तारी और ईडी रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। संजय सिंह ने मामले को राजनीति से प्रेरित बताया था। संजय सिंह ने अपने खिलाफ कोई मनी ट्रेल नहीं होने का तर्क दिया था। लेकिन ईडी ने कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग का स्पष्ट मामला बनता है। इतना ही नहीं, प्रवर्तन निदेशालय ने संजय सिंह को कथित शराब घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता बताया था। जांच एजेंसी ने कहा था कि संजय सिंह रिश्वत वसूलने की साजिश का हिस्सा थे, उन्हें अपराध की रकम मिली थी। ईडी की एक और अहम दलील थी कि अपने राजनीतिक रसूख और पहुंच की वजह से संजय सिंह की ईडी के अफसरों और दस्तावेजों तक पहुंच आसान है। लिहाजा जमानत पर बाहर आने के बाद वह जांच को प्रभावित कर सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप मे ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था. ईडी की दलील थी कि संजय सिंह अपराध में हुए लाभ के हिस्सेदार हैं। साजिश रचने और अंजाम देने वालों में उनकी अहम भूमिका रही है. इसके सबूत हमारे पास हैं। वहीं, संजय सिंह को ओर से कहा गया है कि सारे आरोप मनगढ़ंत हैं, क्योंकि न तो उनके पास से कोई रकम बरामद हुई है न ही ईडी धन के लेनदेन की कोई कड़ियां बना या जोड़ पाई है.