बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरोपी मुनीब मेमन को जमानत दी

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मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 2012 के पुणे बम धमाकों के आरोपी मुनीब मेमन को जमानत दे दी।जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और मंजूषा देशपांडे की पीठ ने मेमन की जमानत याचिका खारिज करने के विशेष अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई करते हुए जमानत दे दी। फरवरी 2023 में हाईकोर्ट ने मेमन की जमानत याचिका खारिज करते हुए विशेष अदालत से दिसंबर 2023 तक मुकदमा खत्म करने को कहा था। चूंकि पिछले दिसंबर तक मुकदमा खत्म नहीं हुआ, इसलिए मेमन ने फिर से जमानत मांगी और कहा कि मुकदमा अभी शुरू हुआ है और इसे खत्म होने में काफी समय लगेगा। हालांकि, विशेष मकोका अदालत ने यह कहते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी कि अदालत विचाराधीन मामलों से परेशान है। मेमन ने इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 1 अगस्त 2012 को पुणे में जेएम रोड पर चार समन्वित कम तीव्रता वाले विस्फोट हुए, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। दो अन्य स्थानों पर लगाए गए बमों को निष्क्रिय कर दिया गया। अभियोजन पक्ष का आरोप है कि इंडियन मुजाहिद्दीन ने विस्फोटों की साजिश रची थी और विस्फोटों के सिलसिले में नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था।

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