पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से जुड़े केस में दिल्ली सरकार को हाईकोर्टसे राहत

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नई दिल्ली। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के छह अधिकारियों के खिलाफ अगली सुनवाई तक कठोर कदम उठाने पर अंतरिम रोक लगाने के एकल पीठ के निर्णय के विरुद्ध दिल्ली सरकार ने अपील याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्णय सुनाया।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चन्द्र शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली सरकार को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधीकरण के समक्ष मामला ले जाने का निर्देश देते हुए अपील याचिका का निस्तारण कर दिया। साथ ही कारण बताओ नोटिस को चुनौती देने वाली अधिकारियों की याचिका का भी निपटारा कर दिया। याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई करके मंगलवार को निर्णय सुरक्षित रख लिया था। पूरा मामला मुख्यमत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के सुंदरीकरण में नियमों का उल्लंघन करने पर अधिकारियों के विरुद्ध सतर्कता विभाग द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस से जुड़ा है। पिछली सुनवाई के दौरान शुक्रवार को न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह की एकल पीठ ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए कहा था कि पिछली सुनवाई पर स्थायी अधिवक्ता ने बयान दिया था कि याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा। ऐसे में सभी तथ्यों पर विचार करते हुए अदालत 12 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ता अधिकारियों के विरुद्ध किसी भी प्राधिकारी द्वारा कोई कठोर कदम उठाने पर रोक लगाती है।

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