नाबालिग से रेप के आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

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नोएडा। पुलिस ने नाबालिग छात्रा से रेप करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। छात्रा को आरोपी बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। उसके बाद रेप किया था। पुलिस ने नोएडा-दिल्ली के अशोक नगर बॉर्डर से आरोपी को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक नाबालिग ईस्ट दिल्ली में रहती है और वहीं स्कूल में पढ़ती है। इस दौरान आरोपी युवक तरुण उर्फ शाहरुख ने छात्रा के साथ दोस्ती कर ली। एक दिन बहला-फुसलाकर उसे कमरे पर ले गया। वहां उससे शारीरिक संबंध बनाए। साथ ही किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद छात्रा कई दिनों तक बात को छिपाती रही। नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो न्यायाधीश अश्वनी गौड़ ने आरोपी को 20 साल कठोर कारावास और बीस हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता ने बताया कि ट्रॉजिट कैंप थाने में एक व्यक्ति ने 8 मार्च 2022 को रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए कहा कि उसकी 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री को करीब आठ बजे पड़ोस में रहने वाला यूपी निवासी युवक बहला फुसलाकर ले गया। मामला जिला एवं सत्र न्यायालय की पॉक्सो कोर्ट में चल रहा था। इस दौरान एडीजीसी विकास गुप्ता द्वारा कोर्ट के समक्ष 6 गवाह पेश किए गए। जिसके बाद पॉक्सो न्यायाधीश अश्वनी गौड़ ने दोषी को धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजारर रुपये जुर्माने, धारा 363 व 366 में 3-3 वर्ष के कठोर कारावास और 5-5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माने की धनराशि में से आधी धनराशि पीड़िता को देने के आदेश भी दिए है।


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