दोस्त के बेटे की हत्या करने वाले को उम्र कैद

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गाजियाबाद। शराब पीने के लिए पैसे न देने पर गुस्सा होकर दोस्त के बेटे की हत्या करने वाले को बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-17 सीमा सिंह की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ में उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश चंद्र शर्मा व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजय त्यागी ने बताया कि मामला साहिबाबाद थाना क्षेत्र का है। नेपाल का रहने वाला ऋषिराम वर्ष 2011 में साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में नौकरी करता था। उसके साथ किशनपाल भी वहीं काम करता था। वह भी नेपाल का रहने वाला है। 21 नवंबर 2011 को किशनपाल ने शराब पीने के लिए ऋषिराम से पैसे मांगे। ऋषिराम ने पैसे देने से मना कर दिया। इस पर उसने अंजाम भुगतने की धमकी दी। 22 नवंबर 2011 की सुबह ऋषिराम नौकरी पर चला गया। घर में उसके दो बेटे 11 वर्षीय गोविंद व आठ वर्षीय संतोष थे। दोपहर करीब 12 बजे किशनपाल ऋषिराम के घर पहुंचा और उसके बेटे गोविंद पर चाकू व तवे से हमला कर हत्या कर दी। उसके भाई संतोष ने विरोध किया तो उसने उस पर भी हमला किया। मृतक गोविंद के पिता की शिकायत पर पुलिस ने एफआइआर दर्ज कर किशनपाल को गिरफ्तार किया।

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