दिल्ली हाईकोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर की याचिका खारिज की

Must read

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें मंडोली जेल से किसी अन्य जेल में उसके स्थानांतरण को चुनौती दी गई थी। अदालत ने कहा कि यदि प्रशासनिक कारणों से ऐसा करना आवश्यक हो तो हमें याचिकाकर्ता को अन्य जेलों में स्थानांतरित न करने के लिए निर्देश जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं लगती। सुकेश ने दिल्ली जेल नियम, 2018 के नियम 667(1) के तहत जेल अधिकारियों को याचिकाकर्ता को जेल नंबर 13, मंडोली से किसी अन्य जेल में स्थानांतरित न करने और प्रतिवादी को किसी अन्य अदालत में उसके स्थानांतरण के मामले में उसे चार दिन पहले सूचना देने का निर्देश देने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। याचिका में कहा गया है कि सुकेश को मंडोली जेल से स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वह 2020 से पित्ताशय की पथरी सहित विभिन्न बीमारियों से पीड़ित है और उसे सफदरजंग अस्पताल और आरएमएल अस्पताल ले जाया गया था।

- Advertisement -spot_img

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Latest article