दिल्ली हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में आरोप तय करने के खिलाफ पूर्व डीसीडब्ल्यू प्रमुख की याचिका खारिज की

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नई दिल्ली। दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) भर्ती मामले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने राज्यसभा सांसद और डीसीडब्ल्यू की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें दिसंबर 2022 में उनके खिलाफ आरोप तय किए जाने के खिलाफ़ याचिका दायर की गई थी। यह मामला 2015-16 में उनके कार्यकाल के दौरान कर्मचारियों की नियुक्ति में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। आरोप थे कि नियुक्तियाँ नियमों का उल्लंघन करके की गई थीं, जिसके कारण मालीवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे। न्यायमूर्ति अमित महाजन ने शुक्रवार को मालीवाल की याचिका को खारिज कर दिया, साथ ही उसी मामले में आरोपों का सामना करने वाले व्यक्तियों द्वारा दायर दो अन्य याचिकाओं को भी खारिज कर दिया। इन नियुक्तियों में कथित तौर पर नियमों का उल्लंघन किया गया था, और यह मामला उनके कार्यकाल के दौरान पक्षपात और भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़ा है। इस बर्खास्तगी का मतलब है कि मालीवाल और अन्य आरोपियों के खिलाफ दिसंबर 2022 में तय किए गए भ्रष्टाचार के आरोपों के आधार पर मुकदमा जारी रहेगा। दिसंबर 2022 में, ट्रायल कोर्ट ने दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल और अन्य के खिलाफ प्रथम दृष्टया पर्याप्त सामग्री पाए जाने के बाद, आयोग में विभिन्न पदों पर आम आदमी पार्टी (आप) के कार्यकर्ताओं की कथित नियुक्ति में अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करने के लिए भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के आरोप तय करने का आदेश दिया।

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