दिल्ली कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम व अन्य के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर आदेश सुरक्षित रखा

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नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को चीनी वीजा मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम और अन्य के खिलाफ दायर प्रवर्तन निदेशालय की अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) के संज्ञान बिंदु पर आदेश सुरक्षित रख लिया। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने सोमवार को एजेंसी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील की दलीलें नोट करने के बाद मामले को आदेश सुनाने के लिए 16 मार्च, 2024 के लिए सूचीबद्ध कर दिया। सूत्रों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय ने हाल ही में एक अभियोजन शिकायत दर्ज की है जिसमें कार्ति चिदंबरम , एस भास्कररमन और कई कंपनियों के नामों सहित कई अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है। मामले में, कार्ति चिदंबरम ने पहले दिल्ली उच्च न्यायालय में भी अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जहां प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने मौखिक रूप से अदालत को आश्वासन दिया था कि मामला लंबित रहने तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

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