दहेज हत्या मामले में पति, सास, ससुर और देवर को उम्र कैद

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गाजियाबाद। विवाहिता की हत्या करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-17 सीमा सिंह की अदालत ने शुक्रवार को पति, सास, ससुर व देवर चारों को उम्र कैद की सजा सुनाई। मामला पिलखुवा थाना क्षेत्र का है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजय त्यागी ने बताया कि वर्ष 2008 में मोसिना की शादी पिलखुवा के कस्तला कस्मबाबाद के रहने वाले शमीम से हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज में बाइक की मांग की लेकर मोसिना को प्रताड़ित करते थे। अक्सर गाली-गलौज व मारपीट करते थे। पीड़ित ने मामले की जानकारी मायके वालों को दी तो वह मौके पर पहुंचे, लेकिन बाद में गांव वालों ने आपस में समझौता करा दिया। ऐसा दो-तीन बार हुआ। 15 जून 2014 को पति शमीम, सास अजीजन, ससुर नासिर व देवर यासीन ने फांसी के फंदे से लटकाकर मोसिना की हत्या कर दी। सूचना पर मोसिना के मायके वाले मौके पर पहुंचे तो वह जमीन पर मृत पड़ी थी। गले पर निशान था। शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर उपरोक्त चारों को जेल भेजा। अभियोजन की तरफ से आठ लोगों की गवाही कराई गई। पुख्ता साक्ष्यों व गवाहों के बयान के आधार पर शुक्रवार को अदालत ने पति समेत सभी दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए जुर्माना लगाया।

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