तीन छात्रों की मौत के मामले में सीबीआई कोचिंग मालिक के खिलाफ दर्ज की प्राथमिकी

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नई दिल्ली। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर की इमारत के बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण सिविल सेवा के तीन आकांक्षियों की मौत के मामले की जांच की शुरूआत करते हुए संस्थान के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद सीबीआई के अधिकारियों की एक टीम ने बुधवार को राऊज आईएएस स्टडी सर्किल की इमारत का दौरा कर उस क्षेत्र का निरीक्षण किया, जहां 27 जुलाई को घटना हुई थी। सीबीआई ने दिल्ली उच्च न्यायालय के एक आदेश के बाद दिल्ली पुलिस से मामले की जांच अपने हाथों में ले ली है। अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय एजेंसी ने तय प्रक्रिया के तहत राऊज आईएएस स्टडी सर्कल के मालिक अभिषेक गुप्ता के खिलाफ दोबारा मामला दर्ज किया है। दिल्ली में 27 जुलाई को भारी बारिश के बाद ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में स्थित इस कोचिंग सेंटर की इमारत के बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण सिविल सेवा के तीन आकांक्षियों-उत्तर प्रदेश की श्रेया यादव (25), तेलंगाना की तान्या सोनी (25) और केरल के नेविन डेल्विन की डूबने से मौत हो गई थी। सीबीआई ने गुप्ता के खिलाफ गैर इरादतन हत्या, लापरवाही से मौत, स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, लापरवाही भरा व्यवहार और अन्य आरोपों के तहत मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने कहा कि एजेंसी गुप्ता और न्यायिक हिरासत में रखे गए अन्य आरोपियों की हिरासत मांगने के लिए विशेष अदालत का रुख कर सकती है।

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