नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने सीबीआई मामले में हाईकोर्ट से जमानत याचिका को खारिज होने के बाद अब जमानत के लिए हाईकोर्ट का रूख किया है।
हीं, इससे पहले सोमवार को ईडी मामले में हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद सिसोदिया ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। अदालत ने सिसोदिया की जमानत खारिज करते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया शक्तिशाली व्यक्ति हैं, अगर उन्हें जमानत मिलती है तो वह गवाहों को प्रभावित करेंगे। ट्रायल कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा, ष्अदालत मामले की जांच के इस चरण में उन्हें जमानत पर रिहा करने के लिए इच्छुक नहीं है, क्योंकि उनकी रिहाई चल रही जांच पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है और प्रगति को गंभीर रूप से बाधित कर सकती है।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले मंगलवार (23 मई) को राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी घोटाले में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत एक जून तक के लिए बढा दी थी। उन्हें आबकारी घोटाले से जुड़े ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने पर कोर्ट में पेश किया गया था। इस दौरान मनीष सिसोदिया ने कोर्ट से कुर्सी, टेबल और किताबें उपलब्ध कराने की मांग की। कोर्ट ने उनकी मांग को स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि वह अध्ययन के उद्देश्य से कुर्सी, टेबल और किताबें प्रदान करने के सिसोदिया के अनुरोध पर विचार करें। बता दें कि सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ करते हुए जेल से गिरफ्तार कर लिया। वर्तमान में सिसोदिया न्यायिक हिरासत में हैं।