चिकनाई युक्त गंदा पानी सीधे सीवर में बहाने पर सात रेस्तरां और होटलों पर लगा लाखों का जुर्माना

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-28 मार्च तक नहीं भरा जुर्माना तो सील होंगे प्रतिष्ठान

-मुख्य कार्यपालक के निर्देश के अनुसार एक होटल पर पांच लाख और अन्य छह पर दो लाख का जुर्माना लगाया गया बाकी दो होटल बंद मिले जिसकी दोबारा जांच होगी

नोएडा। शहर में चल रहे रेस्तरां और होटलों द्वारा चिकनाई युक्त गंदा पानी सीधे सीवर या ड्रेन में बहाने पर प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाते हुए ऐसे प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सात प्रतिष्ठानों पर लाखों को जुर्माना लगाया है। इन प्रतिष्ठानों को 28 मार्च तक जुर्माने की राशि जमा करने की छूट दी गई है। इस तिथि तक जुर्माना न भरने पर प्रतिष्ठानों को सील कर दिया जाएगा।  गौरतलब है कि कल मुख्य कार्यपालक के निर्देश पर कल महाप्रबंधक जल के साथ पर्यावरण सेल, वरिष्ठ प्रबंधक जल एवं अवर अभियंता द्वारा नोएडा के संचालित विभिन्न रेस्तरां, होटल व वाणिज्यिक संस्थान जिनको अपने किचन का चिकनाईयुक्त गंदा पानी शोघित किए बिना सीधे सीवर लाइन या ड्रेन में बहाने पर नोटिस जारी किया गया था, का पुन: निरीक्षण किया गया। पूर्व में दिए गए नोटिस के अनुपालन में 7 संस्थानों के किचन में ईटीपी नहीं पाया गया, जिस पर उन्हें जुर्माना जमा करने हेतु निर्देशित किया गया अन्यथा तय तिथि 28 मार्च के बाद संस्थानों को सील किया जाएगा। दो संस्थान बंद पाए, जिनका पुन: निरीक्षण किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि पूर्व में जल विभाग द्वारा नोएडा क्षेत्र के संचालित विभिन्न रेस्तरां, होटल व वाणिज्यिक संस्थान अपने किचन का चिकनाईयुक्त  गंदा पानी शोधित किए बिना सीधे सीवर लाइन या ड्रेन में बहा रहे हैं, जिसके कारण सीवर लाइन तथा ड्रेन जाम होने की शिकायत निरंतर मिल रही थी। विभाग द्वारा जिन रेस्तरां, होटल व वाणिज्यिक संस्थानों को नोटिस जारी करने के बाद जुर्माना लगाया गया है उनमें सेक्टर 18 स्थित सागर रत्न पर 5 लाख रुपए, दा पटियाला किचन पर 2 लाख रुपए, चाऊमेन पर 2 लाख रुपए, सेक्टर 53 के मेसर्स मिठास स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमि. पर 2 लाख रुपए, सेक्टर 18 के देसी विबिज पर 2 लाख रुपए, ढावा एट अट्टा पर 2 लाख रुपए और नजीर फूड्स पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वहीं दा तंदूरी विलेज और राधे श्याम को 5-5 लाख रुपए का जुर्माना का नोटिस दिया गया था लेकिन अभी कल के निरीक्षणी के दौरान ये दोनों प्रतिष्ठान बंद मिले इसिलए अब इनका निरीक्षण आगे किया जाएगा। हालांकि इन सभी प्रतिष्ठानों को कल यानी 28 मार्च तक जुर्माना भरना होगा अन्यथा इनके प्रतिष्ठान सील कर दिए जाएंगे।

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