गाजियाबाद में 14 अक्टूबर तक धारा-163 लागू, बिना अनुमति के नहीं होंगे प्रदर्शन

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गाजियाबाद। विभिन्न परीक्षाओं और त्योहारों के मद्देनजर गाजियाबाद कमिश्नरेट पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जिले में 20 अगस्त से 14 अक्टूबर तक के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी है। ऐसे में बिना सक्षम मजिस्ट्रेट की अनुमति के जिले में पांच या पांच से अधि व्यक्तियों के एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन, धरना देने पर रोक लगा दी गई है। निषेधाज्ञा लागू होने के बाद कोई भी व्यक्ति अस्त्र, शस्त्र अथवा विस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं चलेगा, न ही किसी स्थान पर एकत्रित करेगा। घर की छत पर ईंट, पत्थर रखने पर भी रोक है। परीक्षा केंद्र के 200 मीटर की परिधि में चार से अधिक लाेगों के एकजुट होने पर रोक है। परीक्षा केंद्र के एक किमी. की परिधि में फोटो कापी की मशीन और स्कैनर के संचालन पर रोक रहेगी। निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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