लखनऊ। उपभोक्ताओं को मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने के लिए लखनऊ में 25 प्रतिष्ठानों पर कुल 30.85 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यदि मिलावटखोरों ने जल्द जुर्माना नहीं भरा तो खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) वसूली प्रमाणपत्र जारी करना शुरू कर देगा। लखनऊ में एफएसडीए के अपर आयुक्त एस.पी. सिंह ने कहा कि मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री को रोकने के लिए नवंबर में नमूने एकत्र कर परीक्षण के लिए भेजे गए थे। प्राप्त परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर-पूर्वी)/न्याय निर्णय अधिकारी की अदालत में मामला दायर किया गया था। न्याय निर्णायक अधिकारी अमित कुमार ने 35 मुकदमों का फैसला करते हुए खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों पर 30 लाख 85 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।