नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान कोर्ट को बताया गया कि मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। कोर्ट ने सीबीआई को मामले में आरोपितों को तीनों चार्जशीट से जुड़े दस्तावेजों की कॉपी देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने आरोपितों को सीबीआई मुख्यालय के मालखाने में रखे हुए दस्तावेजों की जांच के लिए जांच अधिकारी को अर्जी देने को कहा है। साथ ही सीबीआई से कहा कि आरोपितों के अधिवक्ता को रोज दोपहर दो से शाम सात बजे तक का समय दस्तावेजों की जांच के लिए दिया जाए। अब राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी। उल्लेखनीय है कि आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मामले में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें 9 मार्च को शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के बाद दिल्ली की तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था।