कोर्ट ने संजय सिंह को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने की इजाजत दे दी

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नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को जेल में बंद आम आदमी पार्टी (आप) नेता संजय सिंह को पुलिस हिरासत में संसद जाने और 5 फरवरी को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने की अनुमति दे दी। सिंह को अब खत्म हो चुके मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति। सिंह को अब खत्म हो चुकी दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है। (एचटी आर्काइव) सिंह को अब खत्म हो चुकी दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है। इस बीच, अदालत ने सिंह और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया की न्यायिक हिरासत 17 फरवरी तक बढ़ा दी। दिल्ली के तीन राज्यसभा सांसदों में से एक, सिंह को इस साल जनवरी में AAP द्वारा एक और कार्यकाल के लिए फिर से नामित किया गया था। उन्हें 4 अक्टूबर को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार कर लिया था। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने जेल अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सिंह को शपथ दिलाने के लिए 5 फरवरी को सुबह 10 बजे संसद ले जाएं। अदालत ने निर्देश दिया कि पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी और सिंह को मोबाइल फोन का उपयोग करने या किसी भी आरोपी, संदिग्ध, गवाह या मीडिया व्यक्तियों से बात करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अदालत ने उनके परिवार के सदस्यों और वकीलों को भी उनके साथ जाने की अनुमति दी।

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