कोर्ट ने ईडी द्वारा जारी समन के खिलाफ अमानत उल्लाह खान की याचिका की खारिज

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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के समन के खिलाफ आप विधायक अमानत उल्लाह खान की याचिका खारिज कर दी । उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली है। उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए जारी समन को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की खंडपीठ ने याचिका खारिज कर दी क्योंकि इसे अमानत उल्लाह खान के वकील ने वापस ले लिया था। उनके वकील ने पीठ के समक्ष कहा कि वह याचिका पर दबाव नहीं डाल रहे हैं और याचिका वापस लेने की स्वतंत्रता चाहते हैं। वकील की दलीलों पर गौर करने के बाद पीठ ने एड को हटने की अनुमति दे दी। हाईकोर्ट ने गुरुवार को याचिका की पोषणीयता पर सवाल उठाया। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने याचिका की विचारणीयता पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा कि हमें याचिका की विचारणीयता को लेकर समस्या है क्योंकि आपने अधिनियम की वैधता को चुनौती नहीं दी है । अगर आपको ऐसा करना था तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था. उन्होंने कहा कि अन्यथा, इसे एकल पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना चाहिए था। पीठ ने कहा था कि हम न तो कोई नोटिस जारी कर रहे हैं और न ही कोई अंतरिम आदेश पारित कर रहे हैं. वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि याचिकाकर्ता ईडी के सामने पेश नहीं हुए। इससे पहले, दिल्ली उच्च न्यायालय ने ईडी द्वारा अमानत उल्लाह खान को जारी समन के खिलाफ तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया था।

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