एसबीआई को चुनावी चंदे की पूरी जानकारी कल तक देने के आदेश

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) को चुनावी बांन्ड के संबंध में विवरण देने के लिए 30 जून, 2024 तक का समय मांगा गया था। अदालत ने 12 मार्च 2024 तक व्यावसायिक समय की समाप्ति तक एसबीआई को सभी विवरणों का खुलासा करने का निर्देश दिया।भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने ईसीआई को 15 मार्च शाम 5 बजे तक एसबीआई द्वारा प्रस्तुत चुनावी बांन्ड के विवरण प्रकाशित करने के लिए कहा। शीर्ष अदालत ने एसबीआई के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को चेतावनी दी कि यदि समय सीमा के भीतर आदेश का अनुपालन नहीं किया गया तो उनके खिलाफ अदालत की अवमानना ​​के लिए कार्यवाही की जाएगी। एसबीआई का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने अदालत के समक्ष दलील दी कि यदि उसे दानदाताओं को राजनीतिक दलों से नहीं जोड़ना है, तो बैंक तीन सप्ताह के भीतर विवरण के दो अलग-अलग खंड में इसे प्रदान कर सकता है। हालाँकि, शीर्ष अदालत ने कहा कि एसबीआई की दलीलों से यह पर्याप्त संकेत मिलता है कि जानकारी आसानी से उपलब्ध है और 30 जून, 2024 तक समय बढ़ाने की मांग करने वाली एसबीआई की याचिका को खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने ईसीआई को यह भी प्रकाशित करने के लिए कहा। अंतरिम आदेश के अनुसार अदालत को दी गई जानकारी का विवरण उसकी वेबसाइट पर है।

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