नई दिल्ली। आतंकी फंडिंग मामले में आरोपित कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से रुख पूछा। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति अनीश दयाल की पीठ ने निचली अदालत के जमानत देने से इनकार करने के आदेश के खिलाफ शाह की अपील पर एनआइए को नोटिस जारी किया। मामले में अगली सुनवाई 12 सितंबर को होगी। अपील याचिका में अपीलकर्ता ने जमानत अर्जी खारिज करने वाले निचली अदालत के निर्णय पर सवाल उठाते हुए कहा कि वह चार साल से हिरासत में है और मुकदमे को समाप्त होने में लंबा समय लगेगा। यह भी तर्क दिया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश का आदेश मामले के सुबूतों और संभावनाओं के कानून के विपरीत है।
शाह ने कहा कि अभी भी 400 से अधिक गवाहों से पूछताछ की जानी है और केवल 15 गवाहों से पूछताछ की गई है। इस पर एनआइए के वकील ने कहा कि वह पीठ के समक्ष संबंधित सामग्री दाखिल करेंगे। यह पूरा मामला वर्ष 2017 में एनआइए ने पथराव, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रचने के लिए धन जुटाने की साजिश के लिए 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।